जिले में नाइट कर्फ्यू लागू, सख्ती से होगा पालन
भदोही । कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर जनपद भदोही में आज शनिवार से रात्रि- कालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 500 से अधिक हो जाने के चलते महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आज 17 अप्रैल 2021से रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक तत्काल प्रभाव से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में (परीक्षाओं को छोड़कर) स्थानीय स्थिति के अनुसार विचार कर आवागमन नियंत्रित किए जाने हेतु निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लेते हुए उक्त आदेश जारी किया जाता है। रात्रि कर्फ्यू के बीच रोगियों और गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को आवाजाही से छूट मिलेगी। पिछले वर्ष महानगरों में काम कर रहे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान भदोही और पड़ोसी जनपदों के गांवों में लौटकर आए थे।
जिले में पंचायत चुनाव में मतदान करने, रमजान, नवरात्र के त्योहार तथा कोविड महामारी के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत महाराष्ट्र, दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर एक बार फिर प्रवासी कामगार यहां वापस आने शुरू हो गए हैं। जबकि कई जिलों में कुछ दिन पहले से ही रात्रि कर्फ्यू लागू है।