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नाबालिग लडकी के अपहरण आरोपी को तीन वर्ष की कैद और पास्को कर्ट ने 5 हजार का जुर्माना भी लगाया

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 भदोही की विशेष पाक्सो अदालत ने सत्रह साल की एक दलित मज़दूर की बेटी को एक ठेकेदार द्वारा अपहरण कर उसके रेप किये जाने के मामले में 36 साल के आरोपी को अपहरण करने का दोषी मानते हुए तीन साल की सज़ा और पांच हज़ार रूपये का जुर्माना भरने का आदेश शुक्रवार को दिया। घटना वर्ष 2018 लगभग 4 वर्ष पुर्व की है

 जानिए क्य है मामला

 विशेष लोक अभियोजक [पाक्सो] डाक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया की मामला जिले के गोपीगंज थाना के एक गाँव 9 अप्रैल 2018 की रात का सड़क बनाने वाले दलित मज़दूर की 17 साल की बेटी को सड़क बनवा रहे ठेकेदार जिले के औराई थाना के लक्षमणिया गाँव निवासी गणेश यादव [36] ने उसके घर से अपहरण कर ले गया और कई दिनों तक उससे रेप किया। इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया पुलिस ने 26 अप्रैल को गणेश के खिलाफ धारा 363,366,376,504,506,3/4[पाक्सो ऐक्ट] और धारा 3 [2] {VA} में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 

 


खुद के भवन के इंतेजार मे भदोही जिले के कई विभाग के कार्यालय

विशेष लोक अभियोजक ने बताया मामले की कार्रवाई और सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश [पाक्सो कोर्ट] मधु डोगरा की अदालत में हुई। उन्होंने बताया पुलिस द्वारा पेश सबूत और लगाए गए आरोप पत्र समेत कई मामलों में अभियोजन ठोस तथ्य नहीं दे सका। विशेष लोक अभियोजक अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया मामले में दोनों पक्षों द्वारा पेश किये गए गवाह ,सबूतों के आधार पर गणेश यादव को सभी आरोपों से बरी करते हुए किशोरी का अपहरण करने का दोषी पाते हुए तीन साल की कैद और पांच हज़ार का जुर्माना अदा करने का आदेश आज दिया। इसके साथ ही अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कैद का आदेश पारित किया है।

 

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