सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गाँधी की सजा पर लगाई रोक क्या राहुल गाँधी की चुनाव लड पायेंगे
राहुल गाँधी के लिए सुप्रीम
कोर्ट का बडा फैसला आया है राहुल गाँधी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बडी राहत मिली है
राहुल गाँधी की सजा पर रोक लगी है मोदी सरनेम मानहानी मामले मे कोर्ट का बडा फैसला
आ गया है जज ने राहुल गाँधी को राहत देते हुए कहा कि , हम सेशन कोर्ट मे अपील लम्बित
रहने तक राहुल को दोषसिद्धी पर रोक लगा रहे है | सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांरेस ने कहा
है कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत हुई है सत्यमेव जयते- जय हिंद |
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर
कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओ ने ट्वीट किया है विपक्षी नेताओ ने जहाँ इस फैसलेका स्वागत
किया है और लोकतंत्र की जीत बाताया है
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राहुल गाँधी के इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी . राहुल गाँधी के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने अदालत मे तर्क देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ( पुर्णेश) का मूल सरनेम ही मोदी नही है उनका मूल उपनाम भुताला है फिर यह मामला कैसे बन सकता है . मनु सिंधवी ने कोर्ट मे यह भी बताया कि राहुल ने जिन लोगो का नाम लिया उन्होने केस नही किया . उन्होने यह कहा कि यह लोग कहते है कि मोदी सरनेम वाले 13 करोड लोग है लेकिन समस्या केवल भाजपा से जुडे लोगोको ही क्यो है |
जस्टिस गवई बोले- ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी है
जिस पर जस्टिस गवई ने पुछा कि
लेकिन ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी है इसका कारण भी विस्तार से नही बताया गया है जस्टिस गवई ने आगे कहा कि एसी सजा देने से सिर्फ
एक व्यक्ति का ही नही बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभावित हो रहा है ट्रायल
जज ने लिखा कि सांसद होने के आधार पर आरोपी को कोई विशेष रियायत नही दी सकती है |
राहुल गाँधी को फौरी राहत
राहुल गाँधी को दी गई यह राहत
फौरी राहत है अगर सेशंस कोर्ट दो साल की सजा सुनाता है तो यह अयोग्यता फिर से लागू
हो जायेगी लेकिन अगर राहुल गाँधी को बरी कर देता है या सजा को घटाकरदो साल से कम कर
देता है तो सद्स्यता बहाल हो जायेगी सजा मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसुचना जारी
कर दी थी कि वायनाड की सीट खाली है अब इसे वापस लेते हुए एक नई अधिसुचना जारी की जायेगी अब इसमे कितना समय लगेगा यह स्पष्ट नही इसमे एक
दिन भी लग सकता है और एक महिना भी |